Gold HallMarking : भारत सरकार ने देश में बढ़ते भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। जी हां इसी लिस्ट में मिलावटी ज्वेलरी और ज्वैलर्स के नाम भी शामिल हैं। सरकार अब लोगों को मिलावटी सोने की ज्वैलरी से बचाने के लिए नए नियम लागू कर रही है।
जी हां सरकार का मुख्य उद्देश्य लोगों को ज्वैलरी में हो रही मिलावट से बचाना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने विभिन्न जगहों पर अब हाल मार्किंग वाले सोने के गहनों को अनिवार्य कर दिया है। जी हां कोई भी ज्वैलर्स बिना अब बिना हाल मार्किंग वाला गहना नहीं बेंच सकेगा। और अगर वह ऐसा करते पाया गया तो उसे सजा भी हो सकती है।
कब से लागू हुआ , नियम
जानकारी के लिए बता दे की सरकार की तरफ से हॉल मार्किंग (Gold HallMarking) का यह नियम 23 जून 2021 को लागू किया गया था। लेकिन अभी इस नियम को पूरे देश में नहीं चलाया गया यह नियम चलना व्रत तरीके से चलाया जा रहा था अभी भी देश के कई जगहों पर बिना हाल मार्किंग वाले सोने के गने बिकते नजर आ रहे हैं इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ऐलान किया है कि अलग-अलग राज्यों के 18 अन्य जिलों में अब बिना हॉल मार्किंग वाले गहने नहीं बिकेंगे।
अब तक 40 करोड़ सोने के गहनों पर हॉल मार्किंग (Gold HallMarking) की जा चुकी है सरकार की तरफ से देश के अलग-अलग हिस्सों में यह नियम अलग-अलग चरणों में लागू किया जा रहा है।
इन राज्यों में लागू हुआ सख्त नियम
अब देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों को मिलावटी ज्वैलरी से बचाने के लिए सरकार की तरफ से कई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। जी हां सरकार ने लोगों को मिलावटी ज्वैलरी से बचाने के लिए हाल मार्किंग वाले गहनों के नए नियम को लागू कर दिया है। हालांकि इस नियम की शुरुआत देश में 23 जून 2021 से ही हो चुकी थी। लेकिन अलग-अलग जिलों में यह नियम चरणबद्ध तरीके से ही लागू किया जा रहा है, जिससे कि अब तक यह नियम पूरे देश पर लागू नहीं हो सका।
अब सरकार ने इस नियम को 18 अन्य जिलों में लागू करने का ऐलान किया है, जिनमें आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, उड़ीसा, पांडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के नाम शामिल है। इसी के साथ-साथ देश के 361 जिलों की ज्वैलरी शॉप पर बिना हॉल मार्किंग वाले गहने और सोने के आभूषण नहीं बिक सकेंगे।
रजिस्टर्ड ज्वैलर्स की संख्या में हुआ इजाफा
इस समय देश के ज्वेलर्स के रजिस्ट्रेशन पर सरकार की तरफ से काम किया जा रहा है। यही कारण है कि देश में रजिस्टर्ड ज्वेलर्स की संख्या भी पहले की अपेक्षा काफी बढ़ गई है। जहां पहले रजिस्टर ज्वेलर्स की संख्या सिर्फ 34,647 थी, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 1,94,039 तक पहुंच गई है। इसके साथ-साथ हॉल मार्किंग (Gold HallMarking) केदो की संख्या में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। यह संख्या पहले 945 थी जो अब बढ़कर 1,622 हो गई है।
ऐप के माध्यम से करें हॉल मार्किंग वाले सोने की पहचान
अगर आपके पास कोई आभूषण है जिस पर हॉलमार्किंग (Gold HallMarking) की गई है, लेकिन फिर भी आपको उस आभूषण को लेकर संदेह हो रहा है। तो आप इसकी पहचान BIS केयर मोबाइल ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। जी हां इस ऐप का इस्तेमाल करके ग्राहक हॉलमार्क वाले सोने के गहनों की प्रमाणिकता को जांच सकता है। इसके साथ-साथ वह इस प्रोडक्ट की क्वालिटी और BIS के निशान के दुरुपयोग के बारे में भी शिकायत दर्ज कर सकता है।