Income Tax Bill: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार 13 फरवरी को लोकसभा संसद में नया इनकम टैक्स बिल पेश किया। बता दें कि यह बिल 622 पन्नों का है। बता दें कि यह 6 दशक पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेने वाला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसपर मंजूरी दी, जिसके बाद इसे पेश किया गया।
नए इनकम टैक्स बिल (Income Tax Bill) में कई सारे सुधार हुए हैं। आगे इस रिपोर्ट में हम विस्तार से इसकी चर्चा करने वाले हैं।
Income Tax Bill: जानें क्यों पड़ी नए बिल की जरूरत

नया इनकम टैक्स बिल संसद में पेश किया जा चुका है। पिछले दिनों जब निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया था, तो उन्होंने तब इसका जिक्र किया था। दरअसल इस बिल का मकसद कानून को सरल और स्पष्ट बनाना है। साथ ही इस बिल से लगभग 3 लाख शब्द कम किए गए हैं। इससे लोगों को कानून समझने में आसानी होगी।
जानकारी के लिए बता दें कि पुराने बिल में 880 पन्ने थे। वहीं नए इनकम टैक्स बिल में 622 पन्ने रखे गए हैं। इसमें पुराने और गैरजरूरी प्रावधान हटा दिए गए हैं। इस बिल से कानून अधिक प्रासंगिक हो गया है।
Income Tax Bill: टैक्स ईयर और TDS आदि समझें
नए इनकम टैक्स बिल के मुताबिक अब असेसमेंट ईयर के स्थान पर टैक्स ईयर होगा। यह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा। टीडीएस और टैक्सेशन को टेबल फॉर्मैट में पेश किया गया है। इससे लोगों के लिए यह समझना आसान होगा कि उन्हें कितना टैक्स देना है। नए बिल में सारे कानून आसान कर दिए गए हैं, जिससे मुकदमेबाजी कम होगी।
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