GST Council Meeting : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार को राजस्थान के जैसलमेर में GST की 55वीं बैठक संपन्न हुई। जीएसटी परिषद की इस बैठक के दौरान विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को प्रभावित करने वाले बदलाव किए गए। जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक (GST Council Meeting) के दौरान पॉप कॉर्न से लेकर चावल की कीमतों और बीमा इलेक्ट्रिक वाहनों के टैक्स स्लैब में भी परिवर्तन देखने को मिले हैं। आइए आज इस आर्टिकल के जरिए हम जानते हैं, कि GST की इस मीटिंग में कौन-कौन से फैसले लिए गए। अब हमें देश में किन चीजों पर कम टैक्स और किन चीजों पर अधिक GST की कीमत चुकानी पड़ सकती है।
पॉपकॉर्न पर लगाया गया टैक्स
GST परिषद कि इस बैठक (GST Council Meeting) के दौरान पॉपकॉर्न पर तीन प्रकार के टैक्स लगाने की मंजूरी दी गई। जी हां साल 2023 में पॉपकॉर्न का व्यापार 1200 करोड रुपए था, जिस पर विचार करते हुए इस पर तीन प्रकार के टैक्स लगाए जाएंगे। जीएसटी के यह टेक्स पॉपकॉर्न के फ्लेवर पर भी लगाए जाएंगे। प्रत्येक फ्लेवर के लिए अलग-अलग टैक्स निर्धारित किए गए हैं। नमक और मसाले वाले नॉन लेबल्ड पॉप कॉर्न पर 5% का टैक्स लगाया जाएगा। वही जिन पॉपकॉर्न पर नमक और मसाले वाला लेवल अंकित होगा, उस पर 12% का जीएसटी चार्ज लगेगा। शुगर फ्लेवर वाले कारमेल पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी चुकाना पड़ेगा।
सेकंड हैंड वाहन EVs पर बढ़ा GST
जीएसटी काउंसिल की इस बैठक (GST Council Meeting) के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगने वाले टैक्स में भी कई परिवर्तन देखने को मिले है। अब नए इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी की दर 5% लगाई जाएगी, लेकिन जो वाहन इस्तेमाल किए गए EVs यानी सेकंड हैंड वाहन पर 18% का जीएसटी चुकाना पड़ेगा।
बीमा और फूड ऑर्डर पर नही दिखा कोई असर
जीएसटी काउंसिल की इस बैठक (GST Council Meeting) के दौरान बीमा और फूड ऑर्डर पर लगने वाले टैक्स को कम करने की मांग में कोई सुधार नहीं किया गया। इस फैसले के बाद अब हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, जोमैटो और स्विग्गी से अगर आप खाना ऑर्डर करते हैं, तो उस पर लगने वाले टैक्स की दर वैसे की वैसी ही रहेंगी। उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसके साथ-साथ होटल और रेस्टोरेंट पर भी 18% का जीएसटी चालू रहेगा।
क्या-क्या हुआ सस्ता
जीएसटी काउंसिल की बैठक (GST Council Meeting) के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और कहा कि चावल, एएसी ब्लॉक, किशमिश, काली मिर्च, फोर्टिफाइड चावल पर जीएसटी को 18% से घटाकर अब 5% करने का निर्णय लिया गया है। वही जीएसटी परिषद ने जीन थेरेपी को किसी भी जीएसटी से पूरी तरह छूट दे दी है। इसके अतिरिक्त ऐश वाले ACC ब्लॉक पर जीएसटी की दरों में परिवर्तन करते हुए 18% से घटाकर अब 12% कर दिया गया। वहीं किसानों द्वारा सीधे आपूर्ति की जाने वाली काली मिर्च और किशमिश को जीएसटी से छूट दी जाएगी।
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