Relief to Tax Payers : सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सस (CBDT) द्वारा रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। अब असेसमेंट ईयर 2024 - 25 के लिए बिलेटेड या रिवाइज्ड रिटर्न 15 जनवरी 2025 तक फाइल कर सकते हैं। इससे पहले यह तिथि 31 दिसंबर 2024 थी।
CBDT ने क्यों बढाई डेडलाइन
पिछले दिनों बाम्बे हाई कोर्ट द्वारा चैंबर ऑफ टैक्स कंसल्टेंट्स की जनहित याचिका को ध्यान में रखते हुए CBDT को आदेश दिया गया, कि बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन को बढ़ाकर कम से कम 15 जनवरी 2025 तक कर दिया जाए। याचिका कर्ता ने अपील की थी, कि ITR यूटिलिटी के प्रोसीजर में बहुत से परिवर्तन हुए हैं। जिससे Tax Payers को इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 87 ए के अंतर्गत रिबेट क्लेम करने में काफी मशक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए बिलेटेड ITR फाइल करने की डेडलाइन को आगे बढ़ाया जाएगा।
बिलेटेड ITR फाइलिंग
प्रश्न उठता है कि बिलेटेड ITR फाइलिंग क्या है। किसी भी टैक्स पेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई 2024 तक निर्धारित होती है। लेकिन किन्ही कारण वश जो भी करदाता इस दिन तक अपना ITR फाइलिंग नहीं करा पाता, उनके लिए बिलेटेड ITR की सुविधा उपलब्ध है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139 (4) के अंतर्गत पेनल्टी और टैक्स पर इंटरेस्ट चुकाकर बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते है। इसके लिए 31 दिसंबर 2024 डेडलाइन निर्धारित थी लेकिन अब उसे बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 कर दिया गया है।
कितनी चुकानी पड़ती है पेनल्टी
किसी भी Tax Payers को कितनी पेनल्टी का भुगतान करना पड़ता है यह उसकी सालाना आमदनी पर निर्भर करती है। अगर किसी भी टैक्स पेयर्स की सालाना आमदनी 5 लाख से अधिक होती है, तो उसको ₹5,000 की पेनल्टी चुकानी पड़ती है। इसके साथ-साथ 5 लाख से कम आमदनी वालों को सिर्फ ₹1000 की पेनल्टी का भुगतान करना पड़ता है। Tax Payers की सुविधा को ध्यान में रखते हुए डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है। अब वह बिलेटेड रिटर्न फाइल 15 जनवरी 2025 तक करा सकते हैं।
कैसे फाइल करें बिलेटेड ITR रिटर्न
अगर आप बिलेटेड ITR रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, तो उसके लिए
1) आपको सबसे पहले आयकर विभाग की साइट के ई फाइलिंग पोर्टल https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/login) पर जाना होगा।
2) पैन नंबर की सहायता से आप e-Filing Portal पर लॉगिन करें।
3) अपनी आमदनी को देखते हुए सही ITR फॉर्म का चयन करें।
4) FY 2023 - 24 के लिए असेसमेंट ईयर 2024 -25 का चयन करें। उसके बाद इनकम टैक्स डिडक्शन और बकाया सभी की जानकारी देनी होगी।
5) बकाया ब्याज और पेनाल्टी का भुगतान करने के बाद आप अपने फार्म को सबमिट कर सकते है।
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